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दिल्ली-एनसीआर
Delhi अदालत ने AAP नेताओं के लिए सुनवाई में राहत का निर्णय
Tara Tandi
27 Feb 2026 12:55 PM IST

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नई दिल्ली : एक अहम घटनाक्रम में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई-प्रोफाइल दिल्ली शराब एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया गया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पाया कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।
कोर्ट ने फेयर ट्रायल पक्का करने के लिए फेयर जांच के महत्व पर ज़ोर दिया, यह देखते हुए कि प्रॉसिक्यूशन अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। सिसोदिया के बारे में, कोर्ट ने कहा कि CBI द्वारा लगाए गए आरोपों में दम नहीं था, कोई क्रिमिनल साज़िश साबित नहीं हो सकी, और प्रॉसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया।
यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने 12 फरवरी को CBI और बचाव पक्ष की डिटेल्ड दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल और सिसोदिया के साथ, इस मामले में 21 और लोगों पर भी आरोप थे। जिस समय यह मामला उठा, उस समय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और सिसोदिया उनके डिप्टी थे।
CBI ने 2022 में अपनी पहली चार्जशीट फाइल की थी और बाद में कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कीं। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि अब कैंसल हो चुकी एक्साइज पॉलिसी को अपने पक्ष में करने के लिए एक “साउथ लॉबी” ने लगभग 100 करोड़ रुपये दिए थे।
बहस के दौरान, CBI ने कहा कि क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के कथित अपराध का पूरे तौर पर आकलन करने की ज़रूरत है और दावा किया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए प्रॉसिक्यूशन के सबूत काफी नहीं थे, जिसके चलते केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को बरी कर दिया गया।
यह फैसला आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी कानूनी राहत है, जिससे एक हाई-प्रोफाइल जांच खत्म हो गई है जो कई सालों से न्यायिक जांच के दायरे में थी।
AAP चीफ को ED और CBI ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमशः 21 मार्च, 2024 और 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया था।
2022 में L-G द्वारा इसे बनाने और लागू करने में कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की CBI जांच का आदेश देने के बाद एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था।
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